राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
भारत में, 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' प्रत्येक वर्ष 24 दिसम्बर को मनाया जाता है। सन् 1986 में इसी दिन भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। जिस कारण भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। तबसे यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
वर्ष 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित होने के पश्चात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए अधिनियम में अनेक बार संशोधन किये जा चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर लागू किया गया था। इसमें तीव्र तथा कर्म खर्चीले न्याय मार्ग के लिए निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।
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